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सलमान खान के पड़ोसी को हाईकोर्ट की फटकार, कहा- 'सोशल मीडिया बदनामी का मंच नहीं...'

सलमान खान के पड़ोसी को हाईकोर्ट की फटकार, कहा- 'सोशल मीडिया बदनामी का मंच नहीं...'
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बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और उनके पड़ोसी के बीच चल रहा विवाद अब कानूनी मोड़ ले चुका है। इस मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति, खासकर सार्वजनिक हस्तियों के खिलाफ अपमानजनक और मानहानिकारक सामग्री पोस्ट करने पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया तक पहुंच होने का मतलब यह नहीं है कि कोई भी किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली बातें साझा करे।

क्या है पूरा विवाद?

यह मामला महाराष्ट्र के पनवेल स्थित सलमान खान के फार्महाउस और उनके पड़ोसी केतन कक्कड़ के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद से जुड़ा है। केतन कक्कड़ की संपत्ति सलमान खान के फार्महाउस के समीप स्थित है। कक्कड़ ने आरोप लगाया था कि फार्महाउस के निर्माण के दौरान पर्यावरण संबंधी नियमों का उल्लंघन किया गया और उनकी संपत्ति तक जाने वाले रास्ते को भी प्रभावित किया गया। उनका दावा है कि उन्होंने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

मानहानि का मुकदमा लेकर कोर्ट पहुंचे सलमान खान

सलमान खान ने केतन कक्कड़ के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। अभिनेता का आरोप है कि कक्कड़ ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो और पोस्ट साझा किए, जिनमें उनके फार्महाउस और उससे जुड़ी गतिविधियों को लेकर आपत्तिजनक और भ्रामक दावे किए गए। सलमान खान ने अदालत से मांग की कि केतन कक्कड़ को ऐसे वीडियो और पोस्ट हटाने तथा भविष्य में इस तरह की सामग्री प्रकाशित करने से रोका जाए। हालांकि, निचली अदालत ने इस संबंध में तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अभिनेता ने हाईकोर्ट का रुख किया।

हाईकोर्ट ने उठाए सवाल

गुरुवार को इस मामले की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस शर्मिला देशमुख की पीठ के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल उठाया कि यदि किसी व्यक्ति को किसी निर्माण या अन्य गतिविधि को लेकर शिकायत है तो वह संबंधित सरकारी अधिकारियों के पास जाने के बजाय सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट क्यों साझा कर रहा है। अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया का उपयोग किसी व्यक्ति को बदनाम करने या उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता, चाहे वह व्यक्ति आम नागरिक हो या कोई सेलिब्रिटी।

कोर्ट ने कंटेंट हटाने पर विचार करने को कहा

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि अदालत का समय केवल इस बात पर खर्च नहीं होना चाहिए कि कोई सोशल मीडिया पोस्ट मानहानिकारक है या नहीं। कोर्ट ने केतन कक्कड़ को सलाह दी कि वह विवादित कंटेंट को हटाने पर विचार करें।

6 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

मामले में फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए अगली तारीख 6 जुलाई तय की है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अगली सुनवाई में अदालत क्या रुख अपनाती है और विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर क्या निर्देश जारी किए जाते हैं।

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