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Rajpal Yadav के सामने रिहाई के बदले HC ने रखी शर्त, बेल चाहिए तो 3 बजे तक…

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चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद अभिनेता Rajpal Yadav की जमानत याचिका पर आज Delhi High Court में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने अंतरिम जमानत पर विचार करते हुए अभिनेता के सामने एक अहम शर्त रख दी है।

क्या है हाई कोर्ट की शर्त?

मिली जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने राजपाल यादव के वकील को निर्देश दिया है कि वे दोपहर 3 बजे तक प्रतिवादी कंपनी (जिससे ऋण लिया गया था) के नाम 1.5 करोड़ रुपये जमा करें। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि तय समय सीमा के भीतर भुगतान कर दिया जाता है, तो अभिनेता को रिहा कर दिया जाएगा। अन्यथा, मामले की अगली सुनवाई अगले दिन सुबह की जाएगी।

राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट को क्या कहा?

‘बार एंड बेंच’ की रिपोर्ट के मुताबिक, राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट को बताया कि अभिनेता बिना किसी शर्त के 1.5 करोड़ रुपये एफडीआर के जरिए जमा करने को तैयार हैं। इस पर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि भुगतान डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के रूप में होना चाहिए। अदालत ने यह भी दर्ज किया कि 25 लाख रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट पहले से प्रतिवादी के नाम पर है, जबकि 75 लाख रुपये का अतिरिक्त डिमांड ड्राफ्ट भी पहले ही जमा किया जा चुका है।

आज जमा करनी होगी पूरी राशि

अदालत ने साफ शब्दों में कहा, “यदि आप आज दोपहर 3 बजे तक पूरी राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा कर देते हैं, तो आपको रिहा कर दिया जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है, तो हम कल सुबह इस मामले पर आगे सुनवाई करेंगे।” अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि तय समय सीमा के भीतर राशि जमा होती है या नहीं, क्योंकि इसी पर अभिनेता की रिहाई निर्भर करेगी।

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