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KRK को फायरिंग मामले में नहीं मिली जमानत, वकील बोला- ‘फंसाया जा रहा है’
अभिनेता और खुद को फिल्म समीक्षक बताने वाले कमाल आर खान उर्फ KRK को ओशिवारा फायरिंग मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मुंबई के ओशिवारा इलाके में हुई इस घटना को लेकर पुलिस की जांच जारी है और फिलहाल KRK को दो हफ्ते की ज्यूडिशियल कस्टडी में जेल भेजा गया है। यह मामला 18 जनवरी का बताया जा रहा है, जब मुंबई के ओशिवारा स्थित एक रिहायशी इमारत पर दो राउंड फायरिंग की गई थी। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली, लेकिन पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की।
न्यायिक हिरासत में केआरके
जांच के दौरान सामने आया कि फायरिंग में इस्तेमाल किया गया हथियार कमाल आर खान का लाइसेंसी हथियार था। मुंबई पुलिस के अनुसार, फायरिंग की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और कई लोगों से पूछताछ की। शुरुआती जांच में KRK को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने कथित तौर पर यह स्वीकार किया कि फायरिंग उनकी लाइसेंसी बंदूक से हुई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
केआरके की जमानत याचिका खारिज
कमाल आर खान को पहले 27 जनवरी तक पुलिस हिरासत में रखा गया था। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद मंगलवार को उन्हें अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें दो हफ्ते की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। अब इस अवधि के दौरान वे जेल में रहेंगे और अगली सुनवाई की तारीख बाद में तय की जाएगी।
क्या केआरके को फंसाया जा रहा है?
इस मामले में एएनआई के हवाले से KRK के वकील ने दावा किया है कि यह पूरा मामला झूठा है और कमाल आर खान को फंसाया जा रहा है। वकील के अनुसार, जिस जगह से गोली चलने की बात कही जा रही है और जिस जगह निशाना लगा, उनके बीच की दूरी करीब 400 मीटर बताई जा रही है, जबकि हथियार की अधिकतम मारक क्षमता लगभग 20 मीटर है। ऐसे में फायरिंग का आरोप तकनीकी रूप से संभव नहीं बताया जा रहा।
केआरके के वकील ने किया शॉकिंग दावा
वकील ने यह भी आरोप लगाया कि बॉलीवुड से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोग पुलिस पर दबाव बना रहे हैं। वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सबूत जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल ओशिवारा फायरिंग केस में कानूनी प्रक्रिया जारी है और आगे की कार्रवाई अदालत के निर्देशों के अनुसार की जाएगी।