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YouTuber Bobby Kataria चाट रहे थे 20 महीने से जेल की धूल, मानव तस्करी मामले में अब मिली राहत
यूट्यूबर और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर बॉबी कटारिया उर्फ बलवंत सिंह को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मानव तस्करी मामले में नियमित जमानत दे दी है। इससे पहले 20 जुलाई 2024 को पंचकूला स्थित स्पेशल जज (NIA) की अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। उस फैसले को चुनौती देते हुए दायर अपील पर हाईकोर्ट ने 12 फरवरी को राहत प्रदान की।
एक साल आठ महीने से हिरासत में थे बॉबी कटारिया
बॉबी कटारिया करीब एक साल आठ महीने से अधिक समय से अंडरट्रायल के रूप में हिरासत में थे। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि अब तक 73 में से केवल 23 अभियोजन गवाहों से ही जिरह हो पाई है, जिससे ट्रायल लंबा खिंचने की संभावना है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर करना उचित समझा।
नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश
अदालत ने यह भी नोट किया कि सुनवाई के समय उनके खिलाफ कोई अन्य आपराधिक मामला लंबित नहीं था। आदेश में कहा गया कि आरोपी को नियमित जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह ट्रायल कोर्ट/ड्यूटी मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार बेल बॉन्ड जमा करे और निर्धारित राशि का डिमांड ड्राफ्ट दो दिन के भीतर स्पेशल कोर्ट (NIA), पंचकूला में जमा कराए।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला पहले हरियाणा पुलिस ने दर्ज किया था, जिसे बाद में National Investigation Agency (NIA) ने अपने हाथ में लेकर भारतीय दंड संहिता और इमिग्रेशन एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोबारा पंजीकृत किया। आरोप है कि बॉबी कटारिया ने विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर कई लोगों से धनराशि वसूली। साथ ही उन पर यह भी आरोप है कि कुछ लोगों को दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में भेजा गया, जहां उन्हें कथित तौर पर शोषणपूर्ण परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल शिकायतकर्ताओं से प्राप्त 19,67,000 रुपये की पूरी राशि जमा कराने के लिए तैयार हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बॉबी कटारिया को बड़ी राहत मिली है, हालांकि मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी।