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कोरोना वैक्सीन साइड इफेक्ट पर SC सख्त, पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा नीति बनाने के दिए निर्देश

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कोरोना वैक्सीन से जुड़े मामलों में Supreme Court of India ने केंद्र सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि COVID-19 वैक्सीन के संभावित साइड इफेक्ट के कारण किसी व्यक्ति की मौत या गंभीर नुकसान होने की स्थिति में पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा नीति तैयार की जानी चाहिए।

बेंच का फैसला

यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच ने दिया, जिसमें Vikram Nath और Sandeep Mehta शामिल थे। बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए। याचिका में मांग की गई थी कि यदि कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट से किसी व्यक्ति की मौत होती है, तो उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए।

एक्सपर्ट पैनल बनाने से कोर्ट ने किया इनकार

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन के दुष्प्रभावों की जांच के लिए अलग से विशेषज्ञ समिति (एक्सपर्ट पैनल) बनाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इस तरह की निगरानी के लिए पहले से मौजूद व्यवस्था जारी रहेगी।

साइड इफेक्ट से जुड़े आंकड़े सार्वजनिक करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वैक्सीनेशन के बाद सामने आने वाले साइड इफेक्ट से जुड़े आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाए। अदालत ने कहा कि यह जानकारी सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि समय-समय पर जारी की जानी चाहिए, ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके।

मुआवजा नीति का मतलब जिम्मेदारी स्वीकार करना नहीं

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मुआवजा नीति बनाने का मतलब यह नहीं होगा कि केंद्र सरकार या किसी अन्य संस्था ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। साथ ही, इससे किसी भी व्यक्ति का अदालत जाने का अधिकार खत्म नहीं होगा। अगर कोई पीड़ित न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है।

दो लड़कियों की मौत के बाद दाखिल हुई थी याचिका

दरअसल, कोरोना वैक्सीन लगने के बाद कथित साइड इफेक्ट से दो लड़कियों की मौत होने का मामला सामने आया था। इसके बाद उनके माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में मांग की गई थी कि देशभर में वैक्सीनेशन के बाद हुई मौतों की जांच कराई जाए और इसके लिए एक स्वतंत्र समिति गठित की जाए। साथ ही मृतकों की ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच कराने और पीड़ित परिवारों को केंद्र सरकार की ओर से मुआवजा देने की मांग भी की गई थी।

कोर्ट ने याचिका का किया निपटारा

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में निर्देश जारी करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। अदालत ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था के तहत वैक्सीनेशन के बाद होने वाले दुष्प्रभावों की निगरानी जारी रहेगी और केंद्र सरकार को मुआवजा नीति तैयार करनी होगी।

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