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The Kerala Story 2 पर HC की सख्ती, रोकी फिल्म की रिलीज

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केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2–गोज बियॉन्ड’ की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी। अदालत ने पहली नजर में माना कि फिल्म को प्रमाणपत्र देते समय सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने पर्याप्त सावधानी नहीं बरती। यह आदेश जस्टिस Bechu Kurian Thomas ने फिल्म की रिलीज को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया। फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होने वाली थी।

CBFC की प्रक्रिया पर उठे सवाल

अदालत ने कहा कि फिल्मों से सामाजिक सौहार्द प्रभावित न हो, इसके लिए तय दिशानिर्देशों का पालन किया जाना जरूरी है। कोर्ट के अनुसार, prima facie ऐसा प्रतीत होता है कि Central Board of Film Certification (CBFC) ने इन गाइडलाइंस का सही तरीके से पालन नहीं किया। याचिकाओं में CBFC द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट को भी चुनौती दी गई है।

याचिकाकर्ताओं की दलीलें

हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में दावा किया गया है कि फिल्म में केरल को गलत तरीके से चित्रित किया गया है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। एक याचिका में फिल्म के टाइटल से ‘केरल’ शब्द हटाने की मांग भी की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि फिल्म का शीर्षक और प्रमोशनल सामग्री दोनों ही राज्य की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं और सामाजिक भाईचारे पर असर डाल सकते हैं।

विवादित सीन पर भी आपत्ति

Vipul Amrutlal Shah के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं। खास तौर पर एक सीन को लेकर आपत्ति जताई गई, जिसमें कथित तौर पर एक महिला को जबरन प्रतिबंधित मांस खिलाते हुए दिखाया गया है।

अगली सुनवाई तक रिलीज पर रोक

सुनवाई के दौरान जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि यदि मेकर्स को अपनी दलीलें रखने के लिए और समय चाहिए, तो मामला आगे भी सुना जाएगा। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक बहस पूरी नहीं हो जाती, तब तक फिल्म रिलीज नहीं की जानी चाहिए। इससे पहले अदालत ने फिल्म देखने की इच्छा भी जताई थी। वहीं, मेकर्स का कहना है कि फिल्म को CBFC से विधिवत मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने इसी मंजूरी की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं।

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